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https://ift.tt/2TitX0m कोरोना के दौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना बहुत ज्यादा खतरनाक है। बस, ट्रेन, टैक्सी और फ्लाइट में यात्रा के दौरान तमाम सावधानियों के बावजूद भी हम लोगों के संपर्क में आते हैं। बार-बार सीट, हैंडल और बैग जैसी चीजें भी छूनीं पड़ती हैं। हमें सिक्योरिटी चेकअप की लाइनों में भी लगना पड़ता है। लोग चाहते हुए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 6 फिट की दूरी नहीं बना सकते। अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल (सीडीसी) ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक ट्रैवलिंग के दौरान मास्क के इस्तेमाल से कोरोना के संक्रमण का खतरा 50% तक कम किया जा सकता है। सीडीसी ने जोर देते हुए कहा है कि सभी पैसेंजरों को मास्क का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। यह सिर्फ यात्रियों के लिए ही नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और क्रू मेंबर्स के लिए भी बहुत जरूरी है। सीडीसी की नई गाइडलाइन में नया क्या है? लोगों का एयरपोर्ट, बस-स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, सी-पोर्ट और मेट्रो में सफर के दौरान मास्क को मुंह या नाक से हटाना बेहद खतरनाक हो सकता है। सफर के दौरान लोगों को ऐसा मास्क पहनना चाहिए, जो मुंह और नाक दोनों को कवर करे। कहीं से भी ढीला न हो। लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना उस वक्त भी नहीं भूलना चाहिए, जब वे कुछ समय के लिए ही घर से बाहर जा रहे हों। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का संचालन करने वालों को यह तय करना चाहिए कि बिना मास्क वाले लोगों को सफर न करने दें। पैसेंजर और ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले लोगों को सफर के दौरान हर हाल में मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। विशेष परिस्तिथयों में ही बगैर मास्क के यात्रियों को सफर करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए क्या नई गाइडलाइन है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग ट्रेन, बस या फ्लाइट में चढ़ने और उतरने के दौरान मास्क जरूर लगाएं। इन 7 बातों का ध्यान रखकर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स यात्रियों से मास्क के नियम को सही तरीके से फॉलो करा सकते हैं। किन लोगों को मास्क नहीं पहनने की छूट मिल सकती है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स कुछ लोगों को मास्क नहीं लगाने की छूट दे सकते हैं। हालांकि, ये छूट ऑपरेटर्स के विवेक, सरकारी गाइडलाइन और विशेष अनुमति के आधार पर तय हो सकती है। 5 तरह के लोगों को ये छूट मिल सकती है।​​ आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें US Health Agency CDC's suggestion regarding masks in public transport; Know what things to keep in mind about the mask from Dainik Bhaskar https://ift.tt/35q6bVN via IFTTT https://ift.tt/34l5zBn कोरोना के दौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना बहुत ज्यादा खतरनाक है। बस, ट्रेन, टैक्सी और फ्लाइट में यात्रा के दौरान तमाम सावधानियों के बावजूद भी हम लोगों के संपर्क में आते हैं। बार-बार सीट, हैंडल और बैग जैसी चीजें भी छूनीं पड़ती हैं। हमें सिक्योरिटी चेकअप की लाइनों में भी लगना पड़ता है। लोग चाहते हुए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 6 फिट की दूरी नहीं बना सकते। अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल (सीडीसी) ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक ट्रैवलिंग के दौरान मास्क के इस्तेमाल से कोरोना के संक्रमण का खतरा 50% तक कम किया जा सकता है। सीडीसी ने जोर देते हुए कहा है कि सभी पैसेंजरों को मास्क का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। यह सिर्फ यात्रियों के लिए ही नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और क्रू मेंबर्स के लिए भी बहुत जरूरी है। सीडीसी की नई गाइडलाइन में नया क्या है? लोगों का एयरपोर्ट, बस-स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, सी-पोर्ट और मेट्रो में सफर के दौरान मास्क को मुंह या नाक से हटाना बेहद खतरनाक हो सकता है। सफर के दौरान लोगों को ऐसा मास्क पहनना चाहिए, जो मुंह और नाक दोनों को कवर करे। कहीं से भी ढीला न हो। लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना उस वक्त भी नहीं भूलना चाहिए, जब वे कुछ समय के लिए ही घर से बाहर जा रहे हों। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का संचालन करने वालों को यह तय करना चाहिए कि बिना मास्क वाले लोगों को सफर न करने दें। पैसेंजर और ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले लोगों को सफर के दौरान हर हाल में मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। विशेष परिस्तिथयों में ही बगैर मास्क के यात्रियों को सफर करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए क्या नई गाइडलाइन है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग ट्रेन, बस या फ्लाइट में चढ़ने और उतरने के दौरान मास्क जरूर लगाएं। इन 7 बातों का ध्यान रखकर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स यात्रियों से मास्क के नियम को सही तरीके से फॉलो करा सकते हैं। किन लोगों को मास्क नहीं पहनने की छूट मिल सकती है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स कुछ लोगों को मास्क नहीं लगाने की छूट दे सकते हैं। हालांकि, ये छूट ऑपरेटर्स के विवेक, सरकारी गाइडलाइन और विशेष अनुमति के आधार पर तय हो सकती है। 5 तरह के लोगों को ये छूट मिल सकती है।​​ आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें US Health Agency CDC's suggestion regarding masks in public transport; Know what things to keep in mind about the mask https://ift.tt/2TitX0m Dainik Bhaskar अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सीडीसी की नई गाइडलाइन, कहा- यात्रा में मास्क लगाने से कोरोना का रिस्क 50% कम

कोरोना के दौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना बहुत ज्यादा खतरनाक है। बस, ट्रेन, टैक्सी और फ्लाइट में यात्रा के दौरान तमाम सावधानियों के बावजूद भी हम लोगों के संपर्क में आते हैं। बार-बार सीट, हैंडल और बैग जैसी चीजें भी छूनीं पड़ती हैं। हमें सिक्योरिटी चेकअप की लाइनों में भी लगना पड़ता है। लोग चाहते हुए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 6 फिट की दूरी नहीं बना सकते। अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल (सीडीसी) ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक ट्रैवलिंग के दौरान मास्क के इस्तेमाल से कोरोना के संक्रमण का खतरा 50% तक कम किया जा सकता है। सीडीसी ने जोर देते हुए कहा है कि सभी पैसेंजरों को मास्क का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। यह सिर्फ यात्रियों के लिए ही नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और क्रू मेंबर्स के लिए भी बहुत जरूरी है। सीडीसी की नई गाइडलाइन में नया क्या है? लोगों का एयरपोर्ट, बस-स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, सी-पोर्ट और मेट्रो में सफर के दौरान मास्क को मुंह या नाक से हटाना बेहद खतरनाक हो सकता है। सफर के दौरान लोगों को ऐसा मास्क पहनना चाहिए, जो मुंह और नाक दोनों को कवर करे। कहीं से भी ढीला न हो। लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना उस वक्त भी नहीं भूलना चाहिए, जब वे कुछ समय के लिए ही घर से बाहर जा रहे हों। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का संचालन करने वालों को यह तय करना चाहिए कि बिना मास्क वाले लोगों को सफर न करने दें। पैसेंजर और ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले लोगों को सफर के दौरान हर हाल में मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। विशेष परिस्तिथयों में ही बगैर मास्क के यात्रियों को सफर करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए क्या नई गाइडलाइन है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग ट्रेन, बस या फ्लाइट में चढ़ने और उतरने के दौरान मास्क जरूर लगाएं। इन 7 बातों का ध्यान रखकर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स यात्रियों से मास्क के नियम को सही तरीके से फॉलो करा सकते हैं। किन लोगों को मास्क नहीं पहनने की छूट मिल सकती है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स कुछ लोगों को मास्क नहीं लगाने की छूट दे सकते हैं। हालांकि, ये छूट ऑपरेटर्स के विवेक, सरकारी गाइडलाइन और विशेष अनुमति के आधार पर तय हो सकती है। 5 तरह के लोगों को ये छूट मिल सकती है।​​ आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें US Health Agency CDC's suggestion regarding masks in public transport; Know what things to keep in mind about the mask https://ift.tt/2TitX0m Dainik Bhaskar अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सीडीसी की नई गाइडलाइन, कहा- यात्रा में मास्क लगाने से कोरोना का रिस्क 50% कम

कोरोना के दौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना बहुत ज्यादा खतरनाक है। बस, ट्रेन, टैक्सी और फ्लाइट में यात्रा के दौरान तमाम सावधानियों के बावजूद भी हम लोगों के संपर्क में आते हैं। बार-बार सीट, हैंडल और बैग जैसी चीजें भी छूनीं पड़ती हैं। हमें सिक्योरिटी चेकअप की लाइनों में भी लगना पड़ता है। लोग चाहते हुए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 6 फिट की दूरी नहीं बना सकते।

अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल (सीडीसी) ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक ट्रैवलिंग के दौरान मास्क के इस्तेमाल से कोरोना के संक्रमण का खतरा 50% तक कम किया जा सकता है। सीडीसी ने जोर देते हुए कहा है कि सभी पैसेंजरों को मास्क का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। यह सिर्फ यात्रियों के लिए ही नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और क्रू मेंबर्स के लिए भी बहुत जरूरी है।

सीडीसी की नई गाइडलाइन में नया क्या है?

  • लोगों का एयरपोर्ट, बस-स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, सी-पोर्ट और मेट्रो में सफर के दौरान मास्क को मुंह या नाक से हटाना बेहद खतरनाक हो सकता है।
  • सफर के दौरान लोगों को ऐसा मास्क पहनना चाहिए, जो मुंह और नाक दोनों को कवर करे। कहीं से भी ढीला न हो।
  • लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना उस वक्त भी नहीं भूलना चाहिए, जब वे कुछ समय के लिए ही घर से बाहर जा रहे हों।
  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट का संचालन करने वालों को यह तय करना चाहिए कि बिना मास्क वाले लोगों को सफर न करने दें।
  • पैसेंजर और ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले लोगों को सफर के दौरान हर हाल में मास्क इस्तेमाल करना चाहिए।
  • विशेष परिस्तिथयों में ही बगैर मास्क के यात्रियों को सफर करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए क्या नई गाइडलाइन है?

पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग ट्रेन, बस या फ्लाइट में चढ़ने और उतरने के दौरान मास्क जरूर लगाएं। इन 7 बातों का ध्यान रखकर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स यात्रियों से मास्क के नियम को सही तरीके से फॉलो करा सकते हैं।

किन लोगों को मास्क नहीं पहनने की छूट मिल सकती है?

पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स कुछ लोगों को मास्क नहीं लगाने की छूट दे सकते हैं। हालांकि, ये छूट ऑपरेटर्स के विवेक, सरकारी गाइडलाइन और विशेष अनुमति के आधार पर तय हो सकती है। 5 तरह के लोगों को ये छूट मिल सकती है।​​



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October 23, 2020 at 07:13AM
https://ift.tt/2TitX0m कोरोना के दौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना बहुत ज्यादा खतरनाक है। बस, ट्रेन, टैक्सी और फ्लाइट में यात्रा के दौरान तमाम सावधानियों के बावजूद भी हम लोगों के संपर्क में आते हैं। बार-बार सीट, हैंडल और बैग जैसी चीजें भी छूनीं पड़ती हैं। हमें सिक्योरिटी चेकअप की लाइनों में भी लगना पड़ता है। लोग चाहते हुए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 6 फिट की दूरी नहीं बना सकते। अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल (सीडीसी) ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक ट्रैवलिंग के दौरान मास्क के इस्तेमाल से कोरोना के संक्रमण का खतरा 50% तक कम किया जा सकता है। सीडीसी ने जोर देते हुए कहा है कि सभी पैसेंजरों को मास्क का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। यह सिर्फ यात्रियों के लिए ही नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और क्रू मेंबर्स के लिए भी बहुत जरूरी है। सीडीसी की नई गाइडलाइन में नया क्या है? लोगों का एयरपोर्ट, बस-स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, सी-पोर्ट और मेट्रो में सफर के दौरान मास्क को मुंह या नाक से हटाना बेहद खतरनाक हो सकता है। सफर के दौरान लोगों को ऐसा मास्क पहनना चाहिए, जो मुंह और नाक दोनों को कवर करे। कहीं से भी ढीला न हो। लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना उस वक्त भी नहीं भूलना चाहिए, जब वे कुछ समय के लिए ही घर से बाहर जा रहे हों। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का संचालन करने वालों को यह तय करना चाहिए कि बिना मास्क वाले लोगों को सफर न करने दें। पैसेंजर और ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले लोगों को सफर के दौरान हर हाल में मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। विशेष परिस्तिथयों में ही बगैर मास्क के यात्रियों को सफर करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए क्या नई गाइडलाइन है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग ट्रेन, बस या फ्लाइट में चढ़ने और उतरने के दौरान मास्क जरूर लगाएं। इन 7 बातों का ध्यान रखकर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स यात्रियों से मास्क के नियम को सही तरीके से फॉलो करा सकते हैं। किन लोगों को मास्क नहीं पहनने की छूट मिल सकती है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स कुछ लोगों को मास्क नहीं लगाने की छूट दे सकते हैं। हालांकि, ये छूट ऑपरेटर्स के विवेक, सरकारी गाइडलाइन और विशेष अनुमति के आधार पर तय हो सकती है। 5 तरह के लोगों को ये छूट मिल सकती है।​​ आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें US Health Agency CDC's suggestion regarding masks in public transport; Know what things to keep in mind about the mask from Dainik Bhaskar https://ift.tt/35q6bVN via IFTTT https://ift.tt/34l5zBn कोरोना के दौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना बहुत ज्यादा खतरनाक है। बस, ट्रेन, टैक्सी और फ्लाइट में यात्रा के दौरान तमाम सावधानियों के बावजूद भी हम लोगों के संपर्क में आते हैं। बार-बार सीट, हैंडल और बैग जैसी चीजें भी छूनीं पड़ती हैं। हमें सिक्योरिटी चेकअप की लाइनों में भी लगना पड़ता है। लोग चाहते हुए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 6 फिट की दूरी नहीं बना सकते। अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल (सीडीसी) ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक ट्रैवलिंग के दौरान मास्क के इस्तेमाल से कोरोना के संक्रमण का खतरा 50% तक कम किया जा सकता है। सीडीसी ने जोर देते हुए कहा है कि सभी पैसेंजरों को मास्क का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। यह सिर्फ यात्रियों के लिए ही नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और क्रू मेंबर्स के लिए भी बहुत जरूरी है। सीडीसी की नई गाइडलाइन में नया क्या है? लोगों का एयरपोर्ट, बस-स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, सी-पोर्ट और मेट्रो में सफर के दौरान मास्क को मुंह या नाक से हटाना बेहद खतरनाक हो सकता है। सफर के दौरान लोगों को ऐसा मास्क पहनना चाहिए, जो मुंह और नाक दोनों को कवर करे। कहीं से भी ढीला न हो। लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना उस वक्त भी नहीं भूलना चाहिए, जब वे कुछ समय के लिए ही घर से बाहर जा रहे हों। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का संचालन करने वालों को यह तय करना चाहिए कि बिना मास्क वाले लोगों को सफर न करने दें। पैसेंजर और ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले लोगों को सफर के दौरान हर हाल में मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। विशेष परिस्तिथयों में ही बगैर मास्क के यात्रियों को सफर करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए क्या नई गाइडलाइन है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग ट्रेन, बस या फ्लाइट में चढ़ने और उतरने के दौरान मास्क जरूर लगाएं। इन 7 बातों का ध्यान रखकर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स यात्रियों से मास्क के नियम को सही तरीके से फॉलो करा सकते हैं। किन लोगों को मास्क नहीं पहनने की छूट मिल सकती है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स कुछ लोगों को मास्क नहीं लगाने की छूट दे सकते हैं। हालांकि, ये छूट ऑपरेटर्स के विवेक, सरकारी गाइडलाइन और विशेष अनुमति के आधार पर तय हो सकती है। 5 तरह के लोगों को ये छूट मिल सकती है।​​ आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें US Health Agency CDC's suggestion regarding masks in public transport; Know what things to keep in mind about the mask https://ift.tt/2TitX0m Dainik Bhaskar अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सीडीसी की नई गाइडलाइन, कहा- यात्रा में मास्क लगाने से कोरोना का रिस्क 50% कम https://ift.tt/2TitX0m 

कोरोना के दौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना बहुत ज्यादा खतरनाक है। बस, ट्रेन, टैक्सी और फ्लाइट में यात्रा के दौरान तमाम सावधानियों के बावजूद भी हम लोगों के संपर्क में आते हैं। बार-बार सीट, हैंडल और बैग जैसी चीजें भी छूनीं पड़ती हैं। हमें सिक्योरिटी चेकअप की लाइनों में भी लगना पड़ता है। लोग चाहते हुए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 6 फिट की दूरी नहीं बना सकते।

अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल (सीडीसी) ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक ट्रैवलिंग के दौरान मास्क के इस्तेमाल से कोरोना के संक्रमण का खतरा 50% तक कम किया जा सकता है। सीडीसी ने जोर देते हुए कहा है कि सभी पैसेंजरों को मास्क का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। यह सिर्फ यात्रियों के लिए ही नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और क्रू मेंबर्स के लिए भी बहुत जरूरी है।

सीडीसी की नई गाइडलाइन में नया क्या है?

लोगों का एयरपोर्ट, बस-स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, सी-पोर्ट और मेट्रो में सफर के दौरान मास्क को मुंह या नाक से हटाना बेहद खतरनाक हो सकता है।

सफर के दौरान लोगों को ऐसा मास्क पहनना चाहिए, जो मुंह और नाक दोनों को कवर करे। कहीं से भी ढीला न हो।

लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना उस वक्त भी नहीं भूलना चाहिए, जब वे कुछ समय के लिए ही घर से बाहर जा रहे हों।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट का संचालन करने वालों को यह तय करना चाहिए कि बिना मास्क वाले लोगों को सफर न करने दें।

पैसेंजर और ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले लोगों को सफर के दौरान हर हाल में मास्क इस्तेमाल करना चाहिए।

विशेष परिस्तिथयों में ही बगैर मास्क के यात्रियों को सफर करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए क्या नई गाइडलाइन है?

पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग ट्रेन, बस या फ्लाइट में चढ़ने और उतरने के दौरान मास्क जरूर लगाएं। इन 7 बातों का ध्यान रखकर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स यात्रियों से मास्क के नियम को सही तरीके से फॉलो करा सकते हैं।

किन लोगों को मास्क नहीं पहनने की छूट मिल सकती है?

पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स कुछ लोगों को मास्क नहीं लगाने की छूट दे सकते हैं। हालांकि, ये छूट ऑपरेटर्स के विवेक, सरकारी गाइडलाइन और विशेष अनुमति के आधार पर तय हो सकती है। 5 तरह के लोगों को ये छूट मिल सकती है।​​

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